धनबादः
धनबाद जज उत्तम आनंद की मौत मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 की कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। दोनों आरोपी लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने, सामान्य इरादा के तहत अपराध करने का मामला दर्ज है। इस पर कोर्ट ने बुधवार को आरोप तय किया है। अगली सुनवाई 22 फरवरी, 2022 को होनी है।

कोर्ट से सीबीआई को लगी थी फटकार
सीबीआई ने 31 जनवरी, 2022 को दोनों आरोपियों से काफी देर तक पूछताछ की थी। सीबीआई ने तीन फरवरी तक पूछताछ के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 29 से 31 जनवरी का ही समय दिया था। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई को कई बार कोर्ट से फटकार मिल चुकी है। कोर्ट का कहना है कि सीबीआई पर उन्हे संदेह नहीं है लेकिन जांच में जितना समय लिया जाएगा अपराधियों को उतना बचने का मौका मिलेगा, गवाहों के साथ छेड़छाड़ा होगा। नये-नये तथ्य आएंगे। कोर्ट ने कहा था कि जांच की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सीबीआई अपना पिंड छुड़ाना चाहती है।

28 जुलाई को हुई थी हत्या
बता दें कि 28 जुलाई की सुबह मॉर्निग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को ऑटो ने इरादतन धक्का मार दिया था, जिससे उनकी मौत हो गयी थी। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद मामले ने काफी तूल पकड़ा था। इस मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। गौरतलब है कि जज उत्तम आनंद कई बड़े केस को देख रहे थे।