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ब्रह्मपुत्र मेल में बांग्लादेशी युवक पाकिस्तानी नोट के साथ पकड़ा गया, साहिबगंज में केस दर्ज

ब्रह्मपुत्र मेल में बांग्लादेशी युवक पाकिस्तानी नोट के साथ पकड़ा गया, साहिबगंज में केस दर्ज

द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
दिल्ली से गुवाहाटी जा रही ब्रह्मपुत्र मेल में अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) की घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की जांच में एक युवक की नागरिकता और भारत में प्रवेश से जुड़ा मामला सामने आया है। पूछताछ के दौरान युवक ने खुद को बांग्लादेश का नागरिक बताते हुए करीब तीन महीने पहले असम के रास्ते भारत आने की बात कही। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, वह श्रीनगर में मजदूरी कर रहा था और वापस बांग्लादेश लौटने के लिए ट्रेन से गुवाहाटी जा रहा था। इस मामले में साहिबगंज रेल थाना (जीआरपी) में 9 अक्टूबर 2026 को विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(ए)(बी) के तहत कांड संख्या 32/2026 दर्ज किया गया है। आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार, 8 अक्टूबर की रात ट्रेन संख्या 15657 डाउन ब्रह्मपुत्र मेल करमटोला-साहिबगंज रेलखंड पर किलोमीटर संख्या 234/22 के पास रात 8:51 बजे से 8:55 बजे तक रुकी रही। ट्रेन के सामान्य श्रेणी के कोच में अलार्म चेन खींचे जाने के कारण परिचालन बाधित हुआ था। इसके बाद ट्रेन के ड्यूटी मैनेजर ने मेमो-सह-एफआईआर संख्या 28/2026 जारी किया। ट्रेन में एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कर्मियों ने संबंधित कोच की जांच शुरू की। इसी दौरान एक युवक से पूछताछ की गई। युवक ने बताया कि वह दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा था और ट्रेन में सोते समय गलती से उसका हाथ एसीपी हैंडल से छू गया था। पूछताछ के दौरान उसके बांग्लादेशी नागरिक होने के दावे के बाद मामले की जांच का दायरा बढ़ाया गया।


दलाल की मदद से भारत आने का दावा
आरपीएफ की पूछताछ में युवक ने कथित तौर पर बताया कि वह जुलाई 2026 के आसपास एक दलाल की मदद से बांग्लादेश से भारत आया था। उसने असम स्थित भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश करने और इसके लिए कथित तौर पर 10 हजार रुपये देने की बात कही। युवक के अनुसार, भारत आने के बाद वह गुवाहाटी से ट्रेन के जरिए दिल्ली होते हुए श्रीनगर पहुंचा था। वहां उसकी मुलाकात सफर अली नाम के एक कबाड़ कारोबारी से हुई। युवक ने दावा किया कि वह पिछले करीब तीन महीने से उसके यहां कबाड़ बीनने का काम कर रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि हाल के दिनों में सफर अली श्रीनगर से चला गया था। इसके बाद उसने बांग्लादेश लौटने का फैसला किया। इसी सिलसिले में वह श्रीनगर से दिल्ली पहुंचा और वहां से गुवाहाटी जाने के लिए टिकट लेकर ब्रह्मपुत्र मेल में सवार हुआ। हालांकि, युवक के इन बयानों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।


मोबाइल में पहचान पत्र की तस्वीर दिखाने की बात
आरपीएफ की रिपोर्ट के अनुसार, युवक भारत में रहने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। उसने अपने मोबाइल फोन में बांग्लादेश सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र की तस्वीर दिखाकर अपनी नागरिकता का दावा किया। हालांकि, पहचान पत्र की प्रामाणिकता और उसकी वास्तविक नागरिकता की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पुराना सैमसंग मोबाइल फोन, बिना सिम कार्ड के दो कीपैड मोबाइल फोन, 100 रुपये मूल्य का एक पाकिस्तानी मुद्रा नोट, एक नेपाली मुद्रा नोट और दिल्ली से गुवाहाटी का यात्रा टिकट बरामद किया गया। रिपोर्ट में सैमसंग मोबाइल में एक सिम कार्ड होने का भी उल्लेख है। विभागीय विवरण के मुताबिक, ट्रेन में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ एस्कॉर्ट टीम ने युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की। एएसआई सुरेश पासवान के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल अमरजीत कुमार, कांस्टेबल डीपी राय और कांस्टेबल अमित कुमार ड्यूटी पर तैनात थे। टीम ने लिखित शिकायत के साथ युवक को आरपीएफ पोस्ट बरहरवा को सौंप दिया। इसके बाद अधिकार क्षेत्र के अनुसार उसे ट्रेन संख्या 13023 अप से आरपीएफ पोस्ट साहिबगंज भेजा गया। 9 अक्टूबर की सुबह करीब तीन बजे साहिबगंज में तैनात एएसआई बुधिराज उरांव ने युवक को प्राप्त किया। आरपीएफ पोस्ट साहिबगंज के प्रभारी निरीक्षक समीरन चौधरी ने उससे पूछताछ की। इस दौरान युवक का बयान वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ दर्ज किया गया।

साहिबगंज जीआरपी में विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज
आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवक को साहिबगंज जीआरपी के हवाले कर दिया गया। जीआरपी ने 9 अक्टूबर 2026 को कांड संख्या 32/2026 दर्ज किया है। मामला विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(ए)(बी) के तहत दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। अब जांच के दौरान युवक की वास्तविक नागरिकता, भारत में प्रवेश के कथित रास्ते, दलाल की भूमिका और पहचान पत्र की प्रामाणिकता की पड़ताल की जाएगी। फिलहाल, बांग्लादेश से आने और श्रीनगर में मजदूरी करने से संबंधित जानकारी युवक के पूछताछ में दिए गए बयानों तथा विभागीय रिपोर्ट पर आधारित है। इन दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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