द फॉलोअप न्यूज
झारखंड में सोमवार शाम छह बजे से सभी नदी घाटों से बालू उठाव पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। यह पाबंदी आगामी 15 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस दौरान राज्य के किसी भी नदी घाट से बालू की निकासी नहीं हो सकेगी। लोगों को झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (JSMDC)द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टॉक से बालू दी जाएगी। फिलहाल JSMDC के पास 50 लाख क्यूबिक फीट बालू का स्टॉक उपलब्ध है, जिसे आम लोगों की जरूरत के लिए जारी किया जाएगा।
एनजीटी के आदेश के तहत हर साल लगती है रोक
यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)के पारित आदेश के तहत लिया गया है। हर साल 10 जून से 15 अक्टूबर तक झारखंड में सभी नदी घाटों से बालू के उठाव पर रोक लगाई जाती है। यह फैसला मानसून के दौरान नदी घाटों की पर्यावरण पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।
राज्य में केवल 32 घाट ही अभी चालू
JSMDC के अनुसार झारखंड में श्रेणी-2 के कुल 444 बालू घाट चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 68 घाटों को पर्यावरणीय स्वीकृति (EC)प्राप्त है, लेकिन फिलहाल केवल 32 घाट ही संचालित हो रहे हैं। इनमें 28 घाट सरकारी हैं और 4 घाट निजी स्तर पर संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में सभी सरकारी घाटों का संचालन JSMDC द्वारा किया जा रहा है।
जिले स्तर पर होंगे अब नए टेंडर
हाल ही में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए एक अहम फैसले के तहत अब श्रेणी-2 के तहत आने वाले सभी 444 बालू घाटों का टेंडर जिला स्तर पर किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर संचालन और निगरानी की प्रक्रिया और मजबूत होने की उम्मीद है।