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70वीं BPSC परीक्षा : पटना HC ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से किया इंकार, लेकिन आयोग को देने होंगे ये जवाब

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द फॉलोअप डेस्क
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसे लेकर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्य परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा। हालांकि, याचिकाओं में उठाए गए आरोपों पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। इस पर कोर्ट ने BPSC से इन आरोपों के बारे में हलफनामा दायर करने को कहा है।बता दें कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि याचिकाओं में उठाए गए आरोप गंभीर हैं, इसलिए मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। जानकारी हो कि शुक्रवार को हाईकोर्ट में 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आंशिक सुनवाई हुई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सुनवाई अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। 

18 मार्च को होगी अगली सुनवाई
हालांकि, शनिवार से होली की छुट्टियों के कारण अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की गई है। इस बीच एक लीगल फोरम द्वारा दायर लोकहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि BPSC ने पीटी परीक्षा से पहले कुछ निजी कोचिंग संस्थानों के साथ गोपनीय जानकारी साझा की थी। ताकि कुछ विशेष छात्रों को लाभ पहुंचाया जा सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि परीक्षा से पहले गोपनीय जानकारी का खुलासा किया गया हो।

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